आंध्र प्रदेश निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 26 अक्टूबर तक अंतिम सूची जारी करने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग को उम्मीदवारों की अंतिम सूची 26 अक्टूबर तक जारी नहीं करने का निर्देश दिया है। अदालत ने आयोग से उन उम्मीदवारों के नामांकन की समय-सीमा बढ़ाने पर विचार करने को कहा है, जो कथित तौर पर कानून-व्यवस्था की समस्याओं के कारण नामांकन दाखिल नहीं कर पाए थे।

100 शहरी निकायों में चुनाव प्रक्रिया पर रोक

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग (APSEC) ने बुधवार को राज्य के सभी 100 शहरी स्थानीय निकायों में चल रही चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी। इनमें 13 नगर निगम और 87 नगरपालिकाएं व नगर पंचायतें शामिल हैं। आयोग ने कहा कि जिला कलेक्टरों, चुनाव अधिकारियों और पुलिस से रिपोर्ट मिलने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।

नामांकन के लिए अतिरिक्त समय देने पर विचार

जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने आयोग को 22 अक्टूबर तक यह तय करने का निर्देश दिया कि संबंधित क्षेत्रों में नामांकन की समय-सीमा बढ़ाई जाए या नहीं। अदालत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अभ्यावेदनों, दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच करने को भी कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। यदि आयोग नामांकन की समय-सीमा बढ़ाता है, तो उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए आदेश जारी होने के बाद कम से कम 48 घंटे का समय दिया जाना चाहिए।

YSRCP ने लगाया हिंसा और डराने-धमकाने का आरोप

यह मामला वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। पार्टी ने आरोप लगाया कि पुंगनूर, रायचोटी, कडप्पा और तिरुपति समेत कई इलाकों में हिंसा और डराने-धमकाने की घटनाओं के कारण उसके उम्मीदवार नामांकन दाखिल नहीं कर सके।

आयोग के अनुसार, नामांकन प्रक्रिया 16 से 18 अक्टूबर तक चली थी और 19 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच हुई थी। उम्मीदवारों की अंतिम सूची 21 अक्टूबर को जारी होनी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नामांकन केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया है। अब आयोग जिला प्रशासन और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा।