अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी विवादित टैरिफ नीति पर करारा झटका मिला है। एक अमेरिकी अपीलीय अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए ट्रंप द्वारा लगाए गए अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने आपातकालीन आर्थिक शक्तियों का अनुचित उपयोग किया और अपने संवैधानिक अधिकारों की सीमाओं को पार किया।
फैसले के अनुसार, राष्ट्रपति के पास टैरिफ लगाने की स्पष्ट कानूनी मंजूरी नहीं है, भले ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि टैरिफ अक्टूबर के मध्य तक जारी रह सकते हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सके।
डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि टैरिफ अभी भी लागू हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये टैरिफ हटाए गए तो अमेरिका को आर्थिक रूप से भारी नुकसान होगा।
यह फैसला न केवल अमेरिका की आंतरिक राजनीति बल्कि भारत समेत कई देशों के साथ उसके व्यापार संबंधों पर भी असर डाल सकता है। आने वाले हफ्तों में इस पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया और ट्रंप की अगली चाल पर दुनिया की नजरें टिकी होंगी।