सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने समलैंगिक वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने की दोबारा सिफारिश की है। बकौल कॉलेजियम, सेक्शुअल ओरिएंटेशन के कारण उन्हें अनुपयुक्त नहीं माना जा सकता है। कॉलेजियम द्वारा पहली बार कृपाल की सिफारिश करने के बाद केंद्र ने उनके विदेशी पार्टनर पर आपत्ति जताते हुए कॉलेजियम से पुनर्विचार करने को कहा था।