उत्तराखंड सरकार ने लगातार दस वर्ष सेवा देने वाले संविदा कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। यह “दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली-2025” के तहत किया गया है।
मुख्य बिंदु:
अधिसूचना जारी:
यह अधिसूचना सचिव कार्मिक शैलेश बगोली द्वारा 5 दिसंबर 2025 को जारी की गई।
कौन होंगे पात्र:
- जिन कर्मचारियों ने दिनांक 04.12.2018 तक लगातार 10 वर्ष सेवा पूरी कर ली हो।
- यह दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होगा।
- पात्रता के लिए अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी, जो नियमावली में वर्णित हैं।
पूर्व नियमावली में अंतर:
- इससे पहले वर्ष 2013 की नियमावली के अनुसार कर्मचारियों को निरंतर पांच वर्ष सेवा पूरी होने पर ही नियमितीकरण का लाभ मिलता था।
- नया संशोधन सेवा अवधि को दस वर्ष तक बढ़ा देता है, जिससे लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जा सके।
यह कदम उत्तराखंड सरकार की उन कर्मचारियों के स्थिर रोजगार और सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जो लंबे समय से संविदा आधार पर सेवा दे रहे हैं।














