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‘जन नायकन’ की रिलीज़ पर बड़ा मुक़दमा, मद्रास हाई कोर्ट ने CBFC के आदेश को खारिज कर दी फ़िल्म की रिलीज़ प्रक्रिया फिर से शुरू

📍 चेन्नई/मुम्बई, 27 जनवरी:

थलापति विजय की आगामी फिल्म ‘जन नायकन’, जिसे 9 जनवरी को रिलीज़ होने की उम्मीद थी, अब भी सर्टिफिकेशन विवाद के कारण सिनेमाघरों में नहीं आ सकी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) और निर्माता KVN प्रोडक्शंस के बीच जारी विवाद पर मद्रास हाई कोर्ट ने आज अपना अहम फ़ैसला सुनाया है।

• इस महीने की शुरुआत में एक सिंगल जज ने CBFC को ‘U/A’ सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया था, ताकि फिल्म रिलीज़ हो सके।
• लेकिन आज मद्रास हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने उस आदेश को खारिज कर दिया और कहा कि सिंगल जज को CBFC को पर्याप्त समय देना चाहिए था अपनी दलील रखने का अवसर।
• इसके साथ ही मामला फिर से सिंगल जज के पास भेज दिया गया है — जिसका मतलब है कि फ़िल्म की रिलीज़ प्रक्रिया अब फिर से शुरू होगी।

इस नई स्थिति के कारण फ़िल्म का 9 जनवरी वाला रिलीज़ प्लान पूर्णतः असफल हो गया है और अब तक कोई नई रिलीज़ तारीख घोषित नहीं हुई है। फ़िलहाल ‘जन नायकन’ को CBFC सर्टिफिकेट नहीं मिला है, इसलिए फ़िल्म अभी तक रिलीज़ नहीं हो सकती।

• फिल्म के मेकर्स ने दिसंबर 2025 में सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन किया था, और एक जांच कमेटी ने ‘U/A’ सर्टिफिकेट की सिफ़ारिश भी की थी।
• लेकिन CBFC के कुछ सदस्यों की शिकायत के बाद फिल्म को रीवाइजिंग कमेटी के पास भेज दिया गया, जिससे प्रक्रिया में देरी हुई।
• निर्माता ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और शुरुआती रिवाइज़िंग कमिटी के फैसले के आधार पर सीधा सर्टिफिकेट देने की मांग की।
• सिंगल जज ने इस पक्ष में फ़ैसला दिया था, लेकिन उच्च बेंच ने अब उस आदेश को खारिज कर दिया है।

एफ़ेक्ट:
✔️ ‘जन नायकन’ अभी भी बिना सर्टिफ़िकेट के है।
✔️ फिल्म की रिलीज़ अनिश्चित व अनिर्धारित तारीख पर स्थगित है।
✔️ मामला अब सिंगल जज के समक्ष फिर से चलाया जाएगा।

🎬 फिल्म को लेकर अगला फ़ैसला भी इसी कोर्ट की सुनवाई में आने वाला है, जिसे फ़िल्म जगत और विजय के प्रशंसक बारीकी से देख रहे हैं।