जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण का प्रथम चक्र लागू

देहरादून।
उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के सामान्य निर्वाचन-2025 के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए अनंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी है। यह आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-D, उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016, संशोधित अध्यादेश 2025 तथा नवीन आरक्षण नियमावली 2025 के तहत तय किया गया है। इसी के साथ चुनाव आचार संहिता भी हटा दी गई है।

शासनादेश संख्या 822/XII(1)/2025, दिनांक 11 जून 2025 के प्रस्तर-4.1 में स्पष्ट किया गया था कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण शासन स्तर से नियमानुसार किया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के तहत पहली बार लागू हुआ आरक्षण
मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) संख्या 278/2022, सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के अनुपालन में, राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, शैक्षिक व प्रशासनिक पिछड़ेपन की समसामयिक व वैज्ञानिक जांच हेतु एकल सदस्यीय आयोग गठित किया गया।

आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में पहली बार ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के अनुरूप जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण का प्रथम चक्र लागू किया गया है। आरक्षण निर्धारण के विरुद्ध यदि किसी भी हितधारक को आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखंड शासन (कक्ष संख्या-19, सोबन सिंह जीना भवन, सचिवालय परिसर, 04-सुभाष मार्ग, देहरादून) के कार्यालय में निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर सकता है। आवश्यकता होने पर ही मौखिक सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के सामान्य निर्वाचन, 2025 हेतु प्रदेश की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन संबंधी निर्गत शासनादेश संख्या-822/XII (1)/2025/86(16)/2019, दिनांक 11.06.2025 के प्रस्तर-4.1 में ‘जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर आरक्षण संबंधी कार्यवाही नियमान्तर्गत शासन स्तर से की जायेगी” के निर्देश निर्गत हैं।

संदर्भित शासनादेश दिनांक 11.06.2025 के द्वारा मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) संख्या-278/2022 सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2022 के अनुपालन में राज्य के भीतर प्रति स्थानीय निकायों के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की समसामयिक कठोर अनुभवजन्य जांच हेतु गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की अनुशंसाओं तथा ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया राज्य में प्रथम बार लागू होने के दृष्टिगत त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025 (जनपद हरिद्वार को छोडकर) हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण का प्रथम चक्र लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।
अतएव त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों एवं स्थानों के आरक्षण निर्धारण के संबंध में भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 D के अन्तर्गत प्रदत्त व्यवस्था के अधीन, उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम्, 2016 सपठित उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अध्यादेश, 2025 की धारा 92 (क) तथा उत्तराखण्ड ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 2025 में विहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया के अनुसार प्रदेश की जिला पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में अध्यक्ष पद हेतु अनंतिम आरक्षण निम्नवत् तालिकानुसार निर्धारित किया जाता है।

उक्त अनंतिम प्रस्ताव के विरुद्ध किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा लिखित आपत्ति कार्यालय-सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन (कक्ष संख्या-19, सोबन सिंह जीना भवन, सचिवालय परिसर, 04-सुभाष मार्ग, देहरादून) में प्रस्तुत की जा सकती है। आपत्तियों के निस्तारण हेतु यह आवश्यक नहीं होगा कि आपत्तिकर्ता को मौखिक सुनवाई का अवसर, जब तक आवश्यक न हो, प्रदान किया जाए।