“अब सपने होंगे साकार”: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से बिहार की महिलाओं को मिला नया सहारा

बिहार की महिलाएं अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि अपने सपनों को साकार करने की दिशा में मजबूत कदम उठाएंगी। राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 26 सितंबर को होगा। इस दिन महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे पहली किस्त ट्रांसफर की जाएगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन जुड़ेंगे, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में आयोजित मुख्य कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।

यह केवल पैसों की बात नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर देने की बात है। ये 10,000 रुपये किसी के लिए एक सिलाई मशीन, किसी के लिए कुछ मुर्गियां पालने की शुरुआत, तो किसी के लिए छोटा किराना स्टॉल खोलने का साधन बन सकते हैं।

राज्य सरकार की योजना है कि ये राशि महिलाएं अपने खुद के छोटे व्यवसायों में निवेश करें — जैसे कि कृषि, पशुपालन, सिलाई, हस्तशिल्प, बुनाई, फूड प्रोसेसिंग आदि। यह एक ऐसा मौका है, जो गांव-गांव की महिलाओं को आर्थिक ताकत देने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

इस योजना को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अब तक 1 करोड़ 11 लाख 66 हजार से ज्यादा महिलाओं ने योजना के लिए आवेदन कर दिया है। इनमें से 1 करोड़ 7 लाख आवेदन ग्रामीण जीविका दीदियों द्वारा किए गए हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों की 4.66 लाख महिलाएं भी इसमें भागीदार बनी हैं।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो महिलाएं इस अनुदान का सही उपयोग करेंगी और रोजगार के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगी, उन्हें आगे चलकर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यानी यह योजना एक बार की मदद नहीं, बल्कि एक निरंतर समर्थन प्रणाली की तरह कार्य करेगी।

🌐 ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी

  • ग्रामीण महिलाओं को अपने ग्राम संगठन के माध्यम से आवेदन देना होगा।
  • जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह (SHG) से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें पहले समूह में शामिल होना होगा।
  • शहरी महिलाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा www.brlps.in
    वेबसाइट पर उपलब्ध है।
  • पहले से समूह से जुड़ी शहरी महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

✅ पात्रता की शर्तें:

  • आयु: 18 से 60 वर्ष
  • आवेदिका या उसका पति इनकम टैक्स पेयर नहीं हो
  • कोई भी सरकारी सेवा में न हो (नियमित या संविदा)
  • जीविका या किसी SHG से जुड़ी महिला हो
  • परिवार में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हों
  • माता-पिता विहीन, अविवाहित वयस्क महिलाएं भी पात्र

दर्जनों महिलाओं ने कहा कि उन्हें पहली बार लग रहा है कि सरकार ने उनके सपनों को समझा है। बक्सर की एक जीविका दीदी ने कहा, “पहले दूसरों के खेत में मजदूरी करती थी, अब खुद की सब्ज़ी की दुकान खोलूंगी। अब मेरी भी पहचान बनेगी।”

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि बिहार की महिलाओं को आर्थिक आज़ादी देने की दिशा में मजबूत प्रयास है। यह कदम राज्य को सशक्त महिला समाज की ओर ले जाने का एक ठोस प्रयास माना जा रहा है।