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नैनीताल हाईकोर्ट ने शिवालिक एलिफेंट रिजर्व खत्म करने के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई

नैनीताल हाईकोर्ट ने शिवालिक एलिफेंट रिजर्व खत्म करने के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई

नैनीताल हाईकोर्ट ने शिवालिक एलिफेंट रिजर्व खत्म करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

करीब 80 पर्यावरण प्रेमियों ने हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में कहा है कि 24 नवंबर 2020 को स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार के लिए शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को निरस्त करने का निर्णय लिया था।पत्र में कहा गया कि इससे राज्य में विकास परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

 

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