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सरकार ने लागू किए नए GST स्लैब, आम जनता के लिए राहत और लक्जरी वस्तुओं पर सख्ती

केंद्र सरकार ने आज नवरात्रि के पहले दिन से GST रिफॉर्म्स 2.0 लागू कर दिए हैं, जो टैक्स स्ट्रक्चर को ज्यादा सरल और आम लोगों के लिए सस्ता बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। नए स्लैब के तहत रोजमर्रा के जरूरी सामानों पर टैक्स कम किया गया है, जबकि विलासिता और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स दरें बढ़ा दी गई हैं।

खाद्य सामग्री, डेयरी उत्पाद, शैक्षिक सामग्री, स्वास्थ्य सेवाओं और घरेलू उपयोग के सामानों पर टैक्स दरें घटाई गई हैं, जिससे आम परिवारों की जेब पर असर कम होगा। अब पनीर, पिज्जा, ब्रेड, नोटबुक, पेंसिल, जीवन रक्षक दवाइयां और कई अन्य जरूरी वस्तुएं जीरो प्रतिशत GST में आ गई हैं।

5% GST की दर में वनस्पति तेल, मक्खन-घी, साबुन, शैम्पू, किचनवेयर, कृषि उपकरण और रेडीमेड कपड़े जैसे उत्पाद शामिल हैं, जो अब सस्ते मिलेंगे।

वहीं, लक्जरी कारें, बड़ी SUV, 350cc से ऊपर की मोटरसाइकिलें, कैसीनो, सट्टेबाजी और तंबाकू उत्पादों पर टैक्स दर 28% से बढ़ाकर 40% कर दी गई है। इसका मकसद न केवल राजस्व बढ़ाना है, बल्कि इन वस्तुओं के अधिक उपयोग को नियंत्रित करना भी है।

वित्त मंत्रालय का कहना है कि नए GST स्लैब से न केवल टैक्स प्रणाली अधिक पारदर्शी होगी, बल्कि यह आम जनता को महंगाई से राहत देने के साथ-साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा। सरकार ने खासतौर पर गरीब और मध्यम वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किए हैं।

आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि यह सुधार देश के टैक्स ढांचे में बड़ा बदलाव है, जिससे कारोबार करना आसान होगा और किफायती वस्तुएं बाजार में अधिक उपलब्ध होंगी। साथ ही, उच्च टैक्स दरों से सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, जो विकास परियोजनाओं में निवेश होगा।