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गोवा नाइटक्लब आगकांड: रोहिणी कोर्ट ने सौरभ और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, गिरफ्तारी का रास्ता साफ

गोवा के मशहूर नाइटक्लब में लगी भीषण आग के मामले में आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने दोनों भाइयों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है।
एडिशनल सेशन जज वंदना ने लूथरा ब्रदर्स द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करने का आदेश दिया।

गोवा पुलिस ने अदालत में अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा:

  • नाइटक्लब में गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा और अजय गुप्ता हस्ताक्षरकर्ता हैं
  • क्लब का पंचायत लाइसेंस समाप्त हो चुका था, जिसका नवीनीकरण नहीं कराया गया
  • आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं
  • दोनों भाई 7 दिसंबर को देश छोड़कर चले गए, जबकि उन्होंने कहा था कि वे 6 दिसंबर की रात को निकले थे
  • मेडिकल आधार पर दी गई जानकारी फर्जी है, क्योंकि मरीज को डॉक्टर ने देखा ही नहीं
  • पुलिस ने कहा कि इन परिस्थितियों में आरोपी “असाधारण सुरक्षा” यानी अग्रिम जमानत के हकदार नहीं हैं।

उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट तनवीर अहमद पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में कहा:

  • एफआईआर में यह मामला लापरवाही का है, हत्या के इरादे का नहीं
  • परिवार को जान का खतरा है, इसलिए वे सुरक्षा के लिए कोर्ट में आए हैं
  • कानून के तहत निर्दोषता की धारणा लागू होती है
  • दोनों भाई जांच में शामिल होने को तैयार थे, लेकिन उनका कहना है कि बिना नोटिस के सीधे वारंट जारी कर दिया गया
  • लूथरा ग्रुप पूरे देश में 40 रेस्तरां चलाता है; दिल्ली में बैठे लोग हर जगह मौजूद नहीं हो सकते
  • दोनों ने पहले से तय कार्यक्रम के लिए फुकेट की टिकट बुक कर रखी थी
  • गिरफ्तारी गुस्से या बदले की भावना से नहीं की जा सकती

कोर्ट का आदेश आने के बाद:

  • लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है
  • गोवा पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ कर सकती है
  • मामले की जांच अब और तेज होने की उम्मीद है
  • गोवा के इस हाई-प्रोफाइल नाइटक्लब आगकांड में कई गंभीर सवाल उठे हैं, जिन पर अब कानूनी कार्रवाई का दबाव और बढ़ गया है।