कैबिनेट ने अहम फैसला चिटफंड कंपनियों के संबंध में किया है। व्यक्तियों का धन जमा करने से जुड़ी अविनियमित कंपनियों पर अब सरकार शिकंजा कस सकेगी। ऐसी शिकायतें सामने आने के बाद कैबिनेट ने उत्तराखंड अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली को मंजूरी दी। केंद्र सरकार की ओर से अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 में लागू किया जा चुका है। इस अधिनियम के तहत कर्नाटक सरकार की ओर से बनाए गए नियमों को उत्तराखंड में लागू करने को हरी झंडी दिखाई गई है। इसके तहत अब व्यक्ति अविनियमित कंपनियों के खिलाफ शिकायत कर सकेंगे और इसके आधार पर सरकार उनके खिलाफ जांच करेगी। नए नियमों के तहत संपत्ति सीज करने का अधिकार सरकार को मिल गया है।कैबिनेट ने सरकारी और अनुदानप्राप्त अशासकीय विद्यालयों से 12वीं की परीक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को राहत दी है। ये छात्र 12वीं में अनुत्तीर्ण हैं और व्यावसायिक शिखा में उत्तीर्ण होने पर इसका सर्टिफिकेट पाने के पात्र होंगे। इससे इन छात्रों को इस सर्टिफिकेट के माध्यम से रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा। साथ ही 12वीं की परीक्षा दोबारा देने पर उन्हें व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा दोबारा उत्तीर्ण करने की जरूरत नहीं होगी।