इसके तहत वरिष्ठता सूची में एक अधिकारी सीधी भर्ती, तो एक अधिकारी पदोन्नत अधिकारी में से लिया गया। इस पर पदोन्नत पीसीएस अधिकारियों ने पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। इसी वर्ष फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सीधी भर्ती वालों के पक्ष में फैसला दिया। इस बीच पदोन्नत अधिकारियों ने सीधी भर्ती के पांच अधिकारियों को लेकर आपत्ति जताई। कहा गया 13 रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती हुई थी, लेकिन इसमें 18 अधिकारी भर्ती किए गए। ऐसे में पांच अधिकारियों को वरिष्ठता क्रम में उनसे नीचे रखा जाए। इस पर शासन ने वरिष्ठता सूची जारी करते हुए आपत्तियां आमंत्रित की। इसमें भी विरोधाभास देखते हुए शासन ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश की स्पष्ट व्याख्या करने का अनुरोध किया।सुप्रीम कोर्ट से मिले दिशा-निर्देशों के क्रम में शासन ने पीसीएस अधिकारियों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी। अब इन्हें आइएएस बनाने की प्रक्रिया संपन्न की जानी है। इन्हें वरिष्ठता के आधार पर 2015 का आएएस बैच मिलना है। हालांकि, चुनाव के कारण शासन ने बभी संबंधित पत्रावली केंद्र को नहीं भेजी है। प्रदेश में अभी आइएएस के 14 पद रिक्त हैं। पहले इन पदों को भरा जाएगा। शेष चार अधिकारियों को भविष्य में रिक्त होने वाले पदों के सापेक्ष आइएएस संवर्ग आवंटित किया जाएगा।