निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) की सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। अभिभावकों के इन्हीं आवेदन के आधार पर छात्र-छात्राओं को सीटों का आवंटन किया जाएगा। एक्ट के तहत निजी स्कूलों को पंजीकरण के लिए 25 जनवरी तक का समय दिया गया था। स्कूलों को पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने के साथ उपलब्ध सीटों का ब्योरा अपलोड करना था। स्कूलों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब छात्रों और अभिभावकों के लिए आवेदन की विंडो खोल दी गई है। शिक्षा विभाग के मुताबिक, आवेदन के बाद ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। इसके बाद छात्रों को उनके नजदीक के स्कूल में सीट आवंटित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में अभिभावकों को बच्चे के डॉक्यूमेंट्स के फोटो भी अपलोड करने होंगे। लॉटरी से चुने जाने के बाद अभिभावकों को क्षेत्र के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना होगा।