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बसों की किमी पूरी करने वाले रोडवेज चालकों को निगम की तरफ से नकद राशि उपहार

बसों की किमी पूरी करने वाले रोडवेज चालकों को निगम की तरफ से नकद राशि उपहार

होली के मद्देनजर त्योहारी सीजन में यात्रा मार्गों पर बसों में तय किमी पूरे करने वाले रोडवेज चालकों व परिचालकों को निगम की तरफ से नकद राशि उपहार दी जाएगी। इतना ही नहीं होली के दिन बसों पर डयूटी देने पर अलग से प्रोत्साहन राशि मिलेगी। होली पर बड़ी संख्या में रोडवेज चालक व परिचालक छुट्टी पर रहते हैं। कईं दफा चालक-परिचालक एक-एक हफ्ते तक भी डयूटी पर नहीं आते। ऐसे में रोडवेज द्वारा अपने कर्मियों को डयूटी पर लाने के लिए प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया गया है। प्रोत्साहन राशि की योजना 26 मार्च से पांच अप्रैल तक कुल 11 दिन लागू मानी जाएगी। महाप्रबंधक दीपक जैन ने बताया कि मैदानी मार्गों पर चालक व परिचालक को इन 10 दिनों में कुल 2420 किमी की डयूटी देनी होगी। इसके अलावा पर्वतीय व मैदानी मिश्रित मार्ग पर यह सीमा 2000 किमी होगी जबकि पर्वतीय मार्ग पर 1800 किमी। निर्धारित किमी पूरे करने पर चालक व परिचालक को एक हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में मिलेगी। इस शर्त में एक दिन की छुट्टी मान्य होगी। इसके अतिरिक्त 11 दिन लगातार डयूटी करने पर अलग शर्तें हैं।

इन 11 दिन की डयूटी पर मैदानी मार्ग पर 2662 किमी की सीमा पूरी करने व मिश्रित मार्ग पर 2200 किमी, जबकि पर्वतीय मार्ग पर 1980 किमी पूरे करने पर 1100 रुपये प्रत्येक चालक व परिचालक को दिए जाएंगे। इसमें शर्त रखी गई है कि 11 दिन में एक भी छुट्टी नहीं ली जाएगी। होली के दिन डयूटी करने पर 200 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। योजना कार्यशाला, तकनीकी और लिपिकों आदि के लिए भी है। दस दिन डयूटी करने पर 750 रुपये मिलेंगे। बाह्य स्त्रोत कर्मी को 10 दिन डयूटी पर 500 रुपये मिलेंगे। महाप्रबंधक के अनुसार यदि 11 दिन की लगातार डयूटी में किसी नियमित कर्मी का साप्ताहिक अवकाश पड़ता है तो योजना पूरी होने के बाद उसे यह अवकाश दिया जाएगा।

रोडवेज मुख्यालय ने प्रोत्साहन राशि के लिए इस बार लोड फैक्टर की शर्त जोड़ दी है। यानी, ड्यूटी के साथ बस भी फुल ले जानी होगी। दस या 11 दिन की ड्यूटी के साथ बस का लोड फैक्टर 75 फीसद या इससे अधिक होना अनिवार्य है। वहीं, यदि कोई चालक और परिचालक 85 फीसद से अधिक लोड फैक्टर देता है तो उसे 300 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। डिपो कर्मियों व तकनीकी कर्मियों को भी उसी सूरत में राशि मिलेगी, जब उनके डिपो का लोड फैक्टर 75 फीसद से अधिक होगा।

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