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प्रदेश में जल्द ही कंपाउंडिंग की नई दरों का निर्धारण कर लिया जाएगा। बुधवार 11 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में कंपाउंडिंग की नई दरों पर मुहर लगने की उम्मीद है। कंपाउंडिंग की नई दरों में दो से पांच गुना तक बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। इसके साथ ही शासन यह भी तय करेगा कि पुलिस को कितने मामलों में कंपाउंडिंग का अधिकार दिया जाए। अभी तक पुलिस के पास यातायात के उल्लंघन की गंभीर धाराओं पर ही चालान काटने का अधिकार है।
प्रदेश में संशोधन मोटरयान अधिनियम 2019 लागू हो चुका है। केंद्र ने यातायात नियमों की विभिन्न धाराओं में जुर्माने की राशि में भारी बढ़ोतरी की है। हालांकि, इन पर कंपाउंडिंग का अधिकार राज्य सरकार के पास है। अभी कंपाउंडिंग की नई दरें लागू न होने के कारण पुरानी दरों पर ही कंपाउंडिंग की जा रही है। हालांकि, इस बार कुछ नए प्रावधान ऐसे हैं जिनमें कंपाउंडिंग का प्रावधान है, जो तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है।