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हरिद्वार महाकुंभ कोविड जांच फर्जीवाड़े की एसआइटी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर सीबीआइ जांच पर विचार

हरिद्वार महाकुंभ कोविड जांच फर्जीवाड़े की एसआइटी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर सीबीआइ जांच पर विचार

हरिद्वार महाकुंभ कोविड जांच फर्जीवाड़े की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर दायर सच्चिदानंद डबराल की जनहित याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि मामले की एसआइटी जांच चल रही है। रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर सीबीआइ जांच पर विचार किया जा सकता है। अगली सुनवाई 28 जून को होगी।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिव भट्ट ने कोर्ट को बताया कि हरिद्वारा महाकुंभ में हुई कोविड जांच में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। यदि चारधाम यात्रा में भी इन्हीं लैबों को कोविड जांच की जिम्मेदारी दी गई तो फिर से फर्जीवाड़ा होना तय है, लिहाजा मामले की सीबीआइ जांच कराई जाए। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है। जांच के लिए एसआइटी गठित कर दी गई है। जांच भी शुरू हो गई है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि फिलहाल कोर्ट का फोकस कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर सरकार की तैयारियां पर है। मामले की एसआइटी जांच चल रही है। रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर मामला सीबीआइ को सौंपने पर विचार किया जाएगा। वहीं, सच्चिदानंद डबराल ने सीबीआइ को भी पत्र लिखकर मामले का स्वत: संज्ञान लेकर जांच की मांग की थी। इसपर सीबीआइ की ओर से कहा गया कि हम किसी मामले का स्वत: संज्ञान लेकर जांच नहीं करते। कोर्ट के आदेश पर जांच की जा सकती है।

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