Uttarakhand online news
मध्य प्रदेश सरकार ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजपत्रित, अराजपत्रित और कार्यपालक से भरे जाने वाले पदों के लिए आयु 21 से 40 वर्ष होगी. शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए तय अधिकतम उम्र-सीमा में संशोधन के आदेश जारी किए हैं. गुरुवार को राज्य शासन की ओर से सभी विभागों को जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि खुली प्रतियोगिता में अब अधिकतम 40 वर्ष तक की उम्र के लोग परीक्षा में हिस्सा ले सकेंगे. अब अधिकतम 40 वर्ष तक की उम्र के लोग परीक्षा में हिस्सा ले सकेंगे. पिछले महीने 10 जून को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए राज्य और राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए लोकसेवा आयोग की परीक्षा में अधिकतम उम्र-सीमा 35 साल कर दी थी.तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रहेगी. अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट रहेगी. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आदेश के अनुसार से भरे जाने वाले इन वर्गों के लिए उम्र-सीमा 21 से 45 वर्ष और लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर 18 से 45 वर्ष की उम्र सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित की गई है.