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कोविड कफ्र्यू के दौरान शासन की गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा; जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल

कोविड कफ्र्यू के दौरान शासन की गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा; जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल

जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल ने बताया कि जनपद में पांचवें चरण का कोविड कर्फ्यू आठ जून से 15 जून सुबह छह बजे तक बढ़ाया गया है। कोविड कफ्र्यू के दौरान शासन की गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। डीएम ने कहा कि जिले में परचून व स्टेशनरी की दुकानें, जनरल स्टोर सप्ताह में दो दिन नौ जून व 14 जून को सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। गल्ला, सब्जी, दूध मीट आदि की दुकाने प्रातः आठ बजे से लेकर प्रातः 12 बजे तक प्रत्येक दिन नियमित खुलेंगी।

फोटो स्टेट की दुकानें, टिम्बर मर्चेन्ट की दुकान नौ जून को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। खाद्य पैकेजिंग, कपड़ा, रेडीमेड, दर्जी, चश्में की दुकानें, साईकिल स्टोर, औद्योगिक, मोटर पाटर्स एवं ड्राई क्लीनर्स की दुकान 11 जून को सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक खुलेगी। साथ ही पशुचारा, कीटनाशक, खाद, बीज की दुकानें, भण्डारण परिवहन आदि की भी सुबह आठ से 11 बजे तक अनुमति रहेगी। पेट्रोल, डीजल पम्प एवं रसोई गैस, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। घरेलू गैस एवं टैंकर से पेयजल का वितरण भी होगा। उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, मानको का पालन करना होगा। बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में मदिरा की दुकाने नौ जून, 11 जून व 14 जून को प्रातः आठ बजे से दोपहर एक बजे तक खुलेगी। बार अग्रिम आदेश तक बन्द सभी माल वाहक वाहनों को जनपद एवं अन्तर-राज्यीय आवगमन के साथ सामाग्री के परिवहन की अनुमति होगी। सभी माल वाहक वाहनों को सामाग्री लोड एवं अनलोड करने दैनिक रात्रि नौ बजे से प्रातःपांच बजे तक अनुमति होगी। कोरोना कफ्र्यू अवधि में सभी विभागीय कर्मचािरयों व प्रेस प्रतिनिधियों के लिए उनके संस्थान द्वारा जारी परिचय-पत्र ही पास होगा। इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि में अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए क्वारंटीन सेन्टर में पूरी करनी होगी।

शादी समारोह में केवल 20 लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव के साथ ही अनुमति होगी। इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी। नई एसओपी के अनुसार आपातकालीन आवश्यकता वाले रोगियो व उनके तीमारदारों को आने-जाने के लिए डाॅक्टर की पर्ची दिखानी होगी। वैक्सीनेशन के लिए घरों के बाहर निकलने पर उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा।

मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। जनपद में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। होटल एवं रेस्टोरेंट में सिर्फ किचन सर्विस चलेगी तथा होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। आवश्यक सामान लाने और ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के आफिस आने-जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से वाहनों की आवाजाही हेतु यात्रा टिकट के साथ डाॅक्यूमेंट होना अनिवार्य होगा। आपतकालीन स्थिति में आटों-टैक्सी को आवाजाही में छूट और मरीजों एवं तीमारदारों के वाहनों को भी रियायत दी गई है।

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