शासनादेश में कहा गया कि मार्च 2014 के बाद शहीद हुए सैनिकों पर यह आदेश लागू होगा।

उत्तराखंड सरकार वर्ष 2014 से पूर्व के शहीद सैनिक आश्रितों को 10 लाख की सहायता राशि नहीं देगी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। अब इस प्रकरण में वह अध्यादेश लाने की तैयारी में है। देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के आश्रितों के लिए
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